राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक परमेश्वर लाल ने बताया कि राज्य केअनुसूचीजाति,जनजाति,सफाई कर्मचारी,दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।उन्होंने बताया कि पहले आवेदन करने की यह प्रक्रिया आँफलाइन थी जिसमें अधिक समय लगता था अब आँनलाइन कर दी गई हैं।जिसमें समय कम लगता हैं तथा लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
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आवेदक अपना आवेदन ई मित्र से या स्वय की एसएसओ आईडी तैयार कर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।ऋण स्वीकृति के लिए संभाग स्तर पर ऋण अप्रैजल टीम का गठन किया गया हो जो प्राप्त आवेदनों को स्वीकार और अस्वीकार करने के बाद संभागीय स्तरीय ऋण अप्रैजल टीम की अभिशंषा के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति करने के बाद निगम ऋण की राशि आवेदक के जन आधार लिंक बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेंगी। राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के एेसे व्यक्ति जो स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे एक सितम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।