देश दुनिया में तेजी से फैल रहा कोरोना कोविड19 वायरस को देखते हुए देश का बिहार राज्य ने मंगलवार को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया हैं।इस वायरस को महामारी घोषित करने के बाद राज्य सरकार ने प्रसाशन को असीमित अधिकार दे दिया हैं।इस कानून के तहत अब राज्य सरकार किसी भी संदिग्द व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाते हैं तो उसे जांच और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा
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इस प्रकार के व्यक्ति को भर्ती करने के बाद यदि उसमें 14 दिनों तक कोरोना के लक्षण नहीं पाये जाते हैं तो उसे छोड़ दिया जाने का प्रवधान हैं। जो भी संदिग्ध व्यक्ति जांच, इलाज से इंकार करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा – 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई करने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं संबंधित जिला के जिलाधिकारी को सौंपा गया है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने का उद्देश्य इसके संक्रमण के प्रसार को रोकना और महामारी कानून के पालन नहीं करने वाले पर व्यापक समाजहित में कार्रवाई करना है। मंगलवार को राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर बिहार में ‘ एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020’ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में राजकीय गजट के माध्यम से अधिसूचना जारी की गयी। इस नियमावली को केंद्रीय कानून ‘द एपिडिमिक डिजीज एक्ट, 1897’ के विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू किया गया है।
सोशल मीडिया पर अफवा फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई:
सरकार ने यह घोषणा किया हैं कि कोरोना वायरस को लेकर यदि कोई व्यक्ति गलत नीति से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेट फार्म पर गलत जानकारी फैलाता हैं तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए लोगों को सलाह दी गयी है कि वे ऐसे किसी कार्य में शामिल न हों अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस की जांच निजी लैब नहीं कर सकती:
महामारी कानून लागू होने के बाद बिहार में स्थित किसी भी निजी लैब को कोरोनावायरस की जांच का अधिकार नहीं दिया गया हैं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के जांच सैंपल को सिविल सर्जन द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाएगा और इसकी जानकारी संबंधित जिले के सहायक जिला सिविल सर्जन को तत्काल देनी होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के लिए सीधे टॉल फ्री नंबर- 104 से जानकारी हासिल कर सकते हैं।