राज्य में कोरोना संकट से लड़ने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मचारियों के वेतन से हर महिने कटौती करने का निर्णय लिया था।इस आदेश के बाद राजस्थान के वित्त विभाग ने कैबिनेट के वेतन कटौती के लिये लिए गये निर्णय पर मोहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं । सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वित्त विभाग के (आय-व्ययक अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रतिमा 2 दिन का वेतन काटा जाएगा. केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा. राज्य सेवा के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा. राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक का दिन का वेतन काटा जाएगा । निगम, बोर्ड, आयोग , सहकारी समितियों, स्वायत्तशासी संस्थाएं एवं उपक्रम आएंगे. कटौती से प्राप्त राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा होगी. राशि का उपयोग कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा.
इन विभागों की वेतन कटौती नही करने के आदेश–
राजस्थान हाईकोर्ट/ अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं अधिकारी/ कार्मिक पर लागू नहीं होगा.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कार्मिकों के वेतन से भी नहीं होगी कटौती.
एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की नहीं होगी वेतन कटौती.
कांस्टेबलों के वेतन में नहीं होगी कटौती.