राज्य कर्मचीरियों के वेतन से हर महिने कटौती के सीएम अशोक गहलोत ने दिये आदेश

CM Ashok Gehlot approved to increase 603 additional posts in the post of Junior Assistant Recruitment Examination-2018

राज्य में कोरोना संकट से लड़ने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मचारियों के वेतन से हर महिने कटौती करने का निर्णय लिया था।इस आदेश के बाद राजस्थान के वित्त विभाग ने कैबिनेट के वेतन कटौती के लिये लिए गये निर्णय पर मोहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं । सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वित्त विभाग के (आय-व्ययक अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रतिमा 2 दिन का वेतन काटा जाएगा. केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा. राज्य सेवा के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा. राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक का दिन का वेतन काटा जाएगा । निगम, बोर्ड, आयोग , सहकारी समितियों, स्वायत्तशासी संस्थाएं एवं उपक्रम आएंगे. कटौती से प्राप्त राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा होगी. राशि का उपयोग कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा.

इन विभागों की वेतन कटौती नही करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट/ अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं अधिकारी/ कार्मिक पर लागू नहीं होगा.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कार्मिकों के वेतन से भी नहीं होगी कटौती.

एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की नहीं होगी वेतन कटौती.
कांस्टेबलों के वेतन में नहीं होगी कटौती.

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