बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार जारी हैं राज्य के प्रत्येक जिले कोरोना की चपटे में हैंं जहा संक्रमण और मौते के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं।राज्य सरकार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंतरित करने का भरपर पुर कोशिश कर रही हैं।इसी कोशिश के चलते बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य में 6 सितंबर तक लाँकडाउन लगाने की अधिसुचना जारी किया हैं।जिसमें धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद करने की सिफारिस की गई हैं।
गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसुचना में बताया गया हैं कंटेनमेंट जोन में लाँकडाउन पूर्व की तरह जारी रहेगा।सुबहानी ने बताया की पिछले आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे।
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राज्य में ये खुलेंगी और ये बंद रहेंगी
राज्य में 6 सितंबर तक की गई लाँकडाउन की घोषणा के बाद कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोलेंगे जिसका समय सुबह 6 बजे से सांय 6 बजे तक होगा।लेकिन शांपिंग माँल,धार्मिक स्थल बंग रहेंगे।रेस्टोंरेंट में होम डिलेवरी की सुविधा जारी रहेंगी,सभी जिले के निजी दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारी के साथ खुलेगा, सरकारी और निजी बसें बंद रहेंगी हालांकि जरुरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे मुक्त रखा गया हैं। टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी।राज्य के धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे. साथ ही पार्क और जिम जैसे स्थानों पर भी पहले की तरह ही ताले जड़े रहेंगे।