बिहार के 38 जिलों में से 5 रेड जोन में,20जिले आँरेंज जोन और 13 जिले ग्रीन जोन में,देखिये पूरी लिस्ट

कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश में लाँकडाउन 2.0 लिया गया हैं जिसकी अवधि 3 मई को समाप्त होने वाली थी जिससे पहले ही गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दो हप्ता के लिए लाँकडाउन को बढ़ा दिया हैं लेकिन लाँकडाउन 3.0 में कुछ छुट के तहत पाबंदिया हटाने के लिए देश के प्रत्येक जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन जोन, आँरेंज जोन और रेड जोन में बांटा हैं। बिहार के संदर्भ में देखें तो प्रदेश के 38 जिलों में से पांच जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं. वहीं, 20 जिले ऑरेंज तो 13 जिले ग्रीन जोन में हैं. आइए हम बिहार के जिलों को कैटेगरी वााइज देखते हैं कि कौन सा जिला किस जोन में है और उनमें क्या पाबंदियां हैं और क्या छूट दिए गए हैं.

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रेड जोन में शामिल ये हैं 5 जिले- मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया

कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्‍सर और गया को रेड जोन में रखा गया है. इनमें दो मई की सुबह 9 बजे तक मुंगेर में 95, रोहतास में 52, बक्सर में 51,  पटना में 44 और गया में 6 कोरोना संक्रमति पाए गए हैं. यानी कुल 466 मरीजों में से 248 मरीज इन्हीं जिलों से हैं. इस कारण नए निर्देश के अनुसार भी रेड जोन वाले इन जिलों कोई छूट नहीं मिलेगी और इन जिलों में जारी पाबंदियां पूर्ववत रहेंगी.

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ऑरेंज जोन में शामिल है ये 20 जिले, यहां मिलेंगे ये छूट

नालंदा, कैमूर (भभुआ), सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सरन, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया जिला ऑरेंज जोन में शामिल है. ऑरेंज जोन में एक पैसेंजर व ड्राइवर के साथ कैब संचालन की अनुमति रहेगी. ऑरेंज जोन में औद्योगिक कार्य शुरू होंगे.  हालांकि, सैलून बंद रहेंगे.

ग्रीन जोन में शामिल जिले, यहां चलेंगी आर्थिक गतिविधियां

शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगरिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पशिचम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है. हालांकि ये लिस्ट जारी होने के बाद कटिहार में दो और शेखपुरा में एक कोरोना मरीज की पुष्टि हो चुकी है. बावजूद इसके चूंकि ये ग्रीन जोन में शामिल है इसलिए यहां कुछ अधिक छूट मिलेगी.

ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की भी छूट दी गई है. यहां बसें चल सकेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 प्रतिशत ही होगी. यानि बस की सीटिंग क्षमता से 50 प्रतिशत ही सवारियां बैठ पाएंगी. वहीं  बस डिपो में भी 50 प्रतिशत से अधिक कर्मी नहीं रहेंगे. ग्रीन जोन के जिलों में सैलून सहित आवश्‍यक सेवाओं की दुकानें खुल जाएंगी. हालांकि मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.

जारी रहेंगी ये पाबंदियां

ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट तो मिली है पर कुछ पाबंदियां सभी जोन में लागू रहेंगी. तीनों ही जोन में  गैर जरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता. यानी उसे इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने की छूट नहीं मिलेगी. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी जोन में पालन करना आवश्यक होगा. हालांकि कई प्रावधानों में छूट देने या न देने का निर्णय संबंधित जिले के जिलाधिकारी वस्तुस्थिति को देखते हुए ले सकते हैं.

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