कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया राष्ट्र व्यापी लाँकडाउन में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आम आदमी को राहत देने के लिए अनेक राहत पैकज का ऐलान किया था।इस राहत पैकज में EMI छुट की भी घोषणा भी की गई कि EMI की किस्त अगस्त तक जमा करा सकते हैं।RBI ने भी घोषणा किया कि उपभोगता EMI की किस्त अगस्त तक जमा करा सकते हैं लेकिन ब्याज माफ करने की बात RBI ने नहीं कही।इस बात को लेकर आगरा निवासी गजेंद्र शर्मा से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि RBI ने EMI किस्त जमा कराने की छुट देने की घोषणा करने के साथ ब्याज माफ करने की बात क्यो नहीं की।
आगरा निवासी गजेंद्र शर्मा की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने RBI से जवाब मांगा कि EMI किस्त जमा करने पर छुट देने के साथ ही ब्याज को माफ क्यो नहीं कर रही हैं।सुप्रीम कोर्ट के इस प्रश्न का जवाब देते हुए RBI ने कहा कि ने कहा है कि वह EMI से मोहलत की अवधि में लोन के ब्याज को माफ नहीं कर सकता है. इससे बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता पर असर पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि लोन मोरेटोरियम में ब्याज माफ करने से 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 फीसदी के बराबर है।
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ब्याज माफ करने से क्या होगा-रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वह कर्ज किस्त के भुगतान में राहत के हर संभव उपाय कर रहा है. लेकिन, जबर्दस्ती ब्याज माफ करवाना उसे सही निर्णय नहीं लगता है क्योंकि इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है. इसका खामियाजा बैंक के जमाधारकों को भी भुगतना पड़ सकता है.
आरबीआई ने कहा है कि जहां तक उसे बैंकों के नियमन के प्राप्त अधिकार की बात है तो वह बैंकों में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने को लेकर है. इसके लिए भी यह जरूरी है कि बैंक वित्तीय तौर पर मजबूत और मुनाफे में हों.
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सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से रोक की अवधि के दौरान ब्याज की वसूली करने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था. यह याचिका आगरा के निवासी गजेंद्र शर्मा ने दायर की.