देश और दुनिया में चर्चित रहा 2012 दिल्ली निर्भया कांड जिसमें फैसला आने के बाद, शीर्ष कोर्ट से फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद बिहार का एक दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नि ने औरंगाबाद के एक परिवारिक अदालत में प्रधान न्यायधीश रामलाल शर्मा की न्यायालयम में तलाक लेने की अर्जी लगाई हैं।उसने कहा कि मैं उसकी विधवा के रुप में आपना जीवन व्यतित नहीं करना चाहता हूं।
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अक्षय की पत्नि पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा कि उसके पति को निर्भया कांड में दोषी ठहराया गया हैं और अब कोर्ट के फैसले के बाद फांसी दे दी जायेगी।उसनेअपनी अर्जी में कहा कि उसे पति निर्दोश हैं इस कारण से मैं उसकी विधवा पत्नि बन कर नहीं रहना चाहती हुं।इस लिए उसे अपने पति से तलाक चाहती हैं।
अक्षय ठाकुर की पत्नि पुनीता के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि पीड़ित महिला को यह विधिक अधिकार हैं कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(ii) के तहत कुछ खास मामलों में वो तलाक का अधिकार पा सकती हैं।इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह, पवन गुप्ता, और विनय शर्मा ने अब अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले में दोषियों के वकील एपी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है।