कोरोना वायरस की जांच के लिए निजी लैब द्वारा लिये जा रहे 4500 रुपये के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया की किसी को भी कोरोना जांच के लिए पैसा ना देना पड़े सरकार ऐसी व्यवस्था करें। ये जांच पुरे देश में फ्री होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा हैं कि वह अपनी तरफ से ऐसा आदेश निकाले।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि जांच के लिए पैसे लिये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. अदालत ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना वायरस की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.
बीते महीने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं (लैब) को मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही प्रत्येक कोविड-19 जांच की कीमत 4,500 रुपये तय की गई थी. 4500 रुपये देकर कोरोना वायरस की जांच कराई जा सकती थी. इसके शुल्क में 3000 रुपये जांच और 1500 रुपये स्क्रीनिंग के शामिल हैं. हालांकि सरकार ने लोगों से बिना कारण जांच न कराने की भी अपील की है. जांच कराने के लिए आपको क्वालिफाइड फिजिशियन से लिखवाना होगा.