कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लाँकडाउन किया गया हैं ताकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके।3 मई तक लिया गया लांकडाउन की अवधि रविवार को खत्म हो रही हैं लेकिन देश में कोरोना के केस निरंतर बढ़ रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुआ आज सरकार ने लाँकडाउन की अवधि को दो हप्ता के लिए बड़ा दिया हैं अर्थात 17 मई तक लाँकडाउन को बढाने का निर्णय लिया गया हैं।
और पढ़े:राजस्थान के जोधपूर जिले में कोरोना संक्रमण में तेजी,24 घंटें में 74 नए पाँजिटिव केस
3 मई के बाद रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली जाएंगी। देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया हैं। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोन के 307 जिलों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह, डीपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इन जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
ऑरेंज जोन में बसें नहीं, कैब की अनुमति
वहीं, ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे।
यह भी पढ़े:21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी,कोरोना की कहर से कब्रिस्तान में लाशों का अम्बार
देश में अभी 307 जिले ग्रीन जोन में
देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं । ये 307 जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। पहले यह मियाद 28 दिनों की थी जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी।