उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी ने लाँकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी किया हैं जिसमें निर्देश दिया गया हैं कंटेंमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गतिविधिया खोले की अनुमति दी गई है।लेकिन शहरों में आँड-ईवन नीति लागू रहेगी।जिला प्रशासन व्यापार मंडलों के साथ संवाद कर जिला स्तर पर इसका चार्ट जारी करेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने सोमवार देर रात रियायतों के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किया।
इन क्षेत्रों को खोलने की मिली अनुमति
कंटेंमेंट जोन के बाहर ग्रामिण व नगर पालिका क्षेत्र के सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग से साथ खोलने की अनुमति
मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुले रहेगी
खुदरा सब्जी विक्रेता 6 से 9 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं
आम लोगों के लिए खुले स्थानों पर लगने वाली फल व सब्जी मंड़ी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे कत खुली रहेगी
कंटेंमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर पटरी दुकानें लगा सकेगे
रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी
रेस्तरां केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे
मिठाई की दुकान पर लोग खरीदादारी कर सकेंगे, लेकिन, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
इन पर रहेगी आंशिक पाबंदी
सभी दुकानदारों को फेस कवर व ग्लव्ज का इस्तेमाल अनिवार्य होगा
दुकान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी
मास्क न पहनने वाले ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा
शादी के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे
खेल परिसर व स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी
चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। परिवार के बच्चे हें तो दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति होगी
बाइक पर अकेले जा सकेंगे लेकिन पीछे महिला है तो उसको बैठने की अनुमति होगी।