राजस्थान के ग्रामिण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोक थाम के लिए चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किये विशेष दिशा-निर्देश

Medical and Health Officer issued special guidelines to prevent corona infection in rural areas of Rajasthan

ग्रामिण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण की रोक थाम केलिए राज्य के प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अखिल अरोड़ा ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसके तहत प्रदेश के सभी ब्लाँक स्तर पर स्थिति सामुदायिक स्वास्थय केंद्रों पर अलग से ओपीडी की व्यवस्था किये जाने का आदेश जारी किया।जिसमें जांच,गंभीर मरीजों को ले जान की व्यवस्था,अक्सीजन और प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ तैनात करने के निर्देश

दिए हैं।

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ग्रामिण क्षेत्रों में क्षेत्रवार स्क्रीनिंग करने केलिए आशा,एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के तीन-तीन सदस्य दल गठित करने और रेंडम सेंपलिंग के लिए दो-तीन प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी भी शामिल किए जाऐ। लगभग 5 पंचायतों पर एक दल गठित किया जाएगा। इन दलों को वाहन, पल्सऑक्सीमीटर एवं सेम्पल लेने के लिए वीटीएम आदि उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कराया जायेंगा।स्क्रीनिंग और जांच के बाद यदि कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता हैं तो उसे उसके स्थिति के अनुसार होम आइसोलेश या संस्थागत क्वारंटीन किये जाने का निर्णय लिया जा सकता हैं। सांस की तकलीफ वाले मरीजों को संबंधित कोविड केयर अस्पताल तक पहुंचाने ,ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं रेफरल के लिए एमएमयू या 104 एंबूलेंस की व्यवस्था आवश्यक रूप से करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गांवों तथा कस्बों में की जाने वाली कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

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