देश में अंनलाँक 2.0 की हुई शुरुआत,बढ़ी छुट की सीमा

Announcement 2.0 started in the country, increased discount limit

देश में कोरोना वैश्विक महामारी तेजी से अपने चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही हैं। देश में कोरोना के कुल केस 5 लाख 85 हजार 493 है। जिनमें से एक्टिव केस की संख्या 2 लाख 20 हजार से अधिक है. वहीं अबकत 3 लाख 47 हजार 979 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। लेकिन  17 हजार 400 लोगों इस संक्रमण के चलते अपनी जान गवा चुके हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंलाक 1,0 की समाप्ति के बाद एक और अंलाँक 2.0 की घोषणा मंगलवार को किया जिसमें पहले से कुछ अधिक छुट देते हुए गाइडलाइन जारी किया हैं.इस गाइडलाइन में कंटेंमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को खोलने की छुट दी गई हैं।।मगर बहुत सी गतिविधियां अब भी प्रतिबंधित हैं। मेट्रो रेल सेवाएं शुरू होने की बहुतों को उम्‍मीद थी मगर सरकार ने फिलहाल इससे इनकार किया है।इंटरनैशनल फ्लाइट्स की शुरुआत तो हुई लेकिन डेली रुटीन सेवा अब भी बंद के समान चल रही हैं।स्कूल काँलेज,कोचिंग क्लासेस अभी बंद रहेगी।नाइट कर्फ्यू में औद्योगिक ईकाईयों के साथ अन्य चीजों में ढ़ील दी गई हैं।

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आये जानते हैं क्या हैं अंलाँक 2.0 की गाइडलाइन

  • नाइट में सिर्फ जरुरी गतिविधियों के लिए परमिशन-अंलाँक 2.0 में नाइट कर्फ्यू की सीमा को बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की गई हैं नाइट कर्फ्यू में केवल आवश्यक सेवा ओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रात को रोक लगी रहेंगी।
  • रात में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की परमिशन – नई गाइडलाइंस के अनुसार, ‘वंदेभारत मिशन’ के तहत सीमित मात्रा में इंटरनैशनल एयर ट्रेवल की इजाजत दी गई है।’ सरकार ने कहा कि धीमे-धीमे सभी उड़ानें शुरू की जाएंगी
  • दुकानों में पहले से अधिक लोग आ सकेंगे– दुकानों में पहले से ज्यादा लोग आ सकेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और 2 मीटर की दूरी के नियम का पालन करना पड़ेगा।
  • इनको खुलने की मिली इजाजत– धार्मिक स्‍थल, होटल, रेस्‍तरां, शॉपिंग मॉल्‍स, सेंट्रल और स्‍टेट गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट्स खुलेंगे। दूसरे राज्‍य जाने के लिए किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
  • इनपर अभी फैसला नहीं – मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, स्विमिंग पूल्‍स, ऑडिटोरियम, बार, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्‍य जगहें बंद रहेंगी। सोशल/पॉलिटिकल/स्‍पोर्ट्स/एंटरटेनमेंट/एकेडमिक/कल्‍चरल/धार्मिक फंक्‍शंस पर भी बैन। 31 जुलाई तक स्‍कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्‍टीट्यूट्स भी बंद रहेंगे।

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