NRC(( national register of citizens bill):एनआरसी या नैशनल रजिस्टर आँफ सिटिजन विल का मकशद अवैध रुप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकाल ना हैं। एनआरसी अभी केवल असम में ही पुरा हुआ हैं। गृह मंत्री अमित शाह ऐ साफ कर चुके हैं एनआरसी को पुरे देश में लागु किया जाएगा। सरकार यह कह चुकी हैंं कि इस बिल का किसी धर्म से लेना देना नहीं। केवल अवैध रुप से रह रहे और घुसपैठियों को बाहर करना हैं।
NRC का मतलब क्या है:
- नैशनल रजिस्टर आँफ सिटिजन बिल एक रजिस्टर हैं जिसमे भारत में रहे सभी वैध नागरिकों का रिकाँर्ड रखा जाएगा। इसकी शुरु आत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में असम में हुई थी। अभी असम के अलावा किसी राज्य में लागू नहीं किय गया हैं।
- एनआरसी के लिये क्या जरुरी हैं- एनआरसी के तहत भारत का नागिरक साबित करने के लिए कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971से पहले भारत आ गये थे।अवैध बंग्लादेशियों को निकालना हैं इस पहले असम में लागू किया गया हैं।
- एनआरसी के लिए जरुरी दस्तावेज- भारत का वैध नागरिक साबिक के लिए व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेश, जन्म का सार्टिफिकेट,एलआईसी पाँलिसी सिटिजनशिप सर्टिफिकेट,पासपोर्ट ,सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई एक होना चाहिए।
- एनआरसी मे शामिल कोई व्यक्ति नही हैं तो उसे डिटेंशन सेंटर में लाया जाएगा। जैसा कि असम में किया गया हैं।इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वे नागरिक हैं।
इस नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख,ईसाई, फारसी, जैन और बुद्ध धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता देना है।