जब से देश में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई हैं उसी समय से हर क्षेत्र में लेने देने के लिए आँनलाइन माध्य का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होने लगा हैं क्योंकि हर आदमी के पास स्मार्ट फोन होने से घर बैठे बैठ कोई भी देने -देन बहुत आसानी से कर रहा हैं।उसे किसी बैंक में जाकर लेने देने करने की आवश्यकता नहीं हैं सिर्फ बैंक द्वारा जारी एटीएम होने से देश और विदेश में किसी भी चीज को ले सकता है और दे सकता हैं।डिजिटल लेने देने में एटीएम कार्ड का स्तेमाल पिछले कुछ समय से बढ़ा हैं।वहीं एटीएम से लेने देने करने से धोखा धड़ी और चार सौ बीसी भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं।इन्ही सब को नियंतरित करने के लिए RBI(रिजर्व बैंक आँफ इंडिया)ने एटीएम से किये जाने वाले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किय हैं जो 22 सितंबर 2020 से लागू करने की अधिसूचना जारी किया हैं।इस अधिसूचना में आरबीआई ने बैंकों से कहा हैं कि भारत में कार्ड जारी करते समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा. यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए, कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया हैं।
RBI ने ये बदलाव किया हैं डेबिट और केर्डिट कार्ड के नियमों में,जानिए विस्तार से
(1) – आरबीआई ने बैंकों से कहा हैं कि घरेलू ग्राहकों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन की अनुमति दें लेकिन जरुरी नहीं हैं तो एटीएम मशीन से पैसे निकालने और पीओएस ट्रमिनल पर शाँपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति न दें।
(2) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी. मतलब साफ है कि ग्राहक को जरुरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा.
(3)ग्राहक अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन और विदेशी ट्रांजिक्शन दोनों में से कोई भी एक ट्रांजिक्शन ले सकता हैं। इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट
(4) ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं.
(5) RBI की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे.