प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा मंगलवार को कोरोना को लेकर एक बार फिर देश को संबोधित किया।पीएम मोदी ने इस बार बड़ा ऐलान किया की मंगलवार की रात्रि 12 बजे खत्म हो रहा लाँकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया।प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद बुद्धवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाँकडाउन 2 से जुड़ी गाइडलाइन्स जारी की हैं. इस दौरान कृषि क्षेत्र को लेकर कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर हैं.
गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में यह निर्देश दिया गया हैं कि कृषि क्षेत्र में ये छुट 20 अप्रैल के बाद मिल सकती हैं।ये छुट उस शर्त पर मिलेगी जब किसी जिले में कोरोना का खतरा बिल्कुल नहीं होगा।
सरकार के गाइडलाइन में खेती को लेकर ये छुट मिली:
1- किसानों-मजदूरों के द्वारा खेत में कामकाज जारी रहेगा.
2-जो एजेंसियां खेती से जुड़े प्रोडक्ट, एमएसपी को लेकर काम कर रही हैं वह चालू रहेंगी.
3-केंद्र सरकार, राज्य सरकार या APMC के अंतर्गत आने वाली सभी मंडी खुली रहेंगी.
4- खेती में काम आने वाली मशीनों की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुली रहेंगी.
5-फर्टिलाइजर-बीज की दुकानें, प्रोडक्शन और सप्लाई जारी रहेगी.
6-फसल कटाई से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत
7-लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने मछली पालन को लेकर भी कुछ छूट दी हैं –
8-मछली पालन से जुड़ी चेन, सेल, मार्केंटिंग, हार्वेस्टिंग की सुविधा जारी रहेंगी.• मछली के प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी जारी रहेगी.
9-मछली पालन से जुड़े मजदूरों को आने-जाने दिया जाएगा.
10-प्लांटेशन से जुड़े इन क्षेत्रों को छूट दी गई –
11-चाय-कॉफी-रबर का प्लांटेशन जारी रहेगा. लेकिन 50 फीसदी तक ही कर्मचारियों को ही इजाजत.
12-चाय-कॉफी-रबर की सप्लाई, सेल को मंजूरी.
13-पशुपालन से जुड़ी जानकारी –
मुर्गी पालन को मंजूरी.
14-दूध की सप्लाई, डिस्ट्रिब्यूशन को मंजूरी. मिल्क प्लांट सप्लाई कर सकेंगे.
15-गौशाला की सुविधा जारी रहेगी.