कोरोना माहमारी को रोकने के लिए लाँकडाउन को अहम माना गया हैं। केंद्र सरकार ने लाँकडाउन के तीसरे चरण के समाप्त होने पर आज 18 मई से एक बार फिर लाँकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत की हैं जिसकी अवधि 31 मई तक रखी गई हैं।इस चौथे चरण के लाँकडाउन में राज्यों को विशेष अधिकार दिये गये हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किसी क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
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नए जोन
साथ ही देश में अब कोरोना वायरस के खतरे के लिहाज से पांच जोन का निर्धारण भी किया गया है. इस बार केंद्र की ओर से दो नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं. लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी. इससे पहले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन थे.
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इनको खोलने की मिली इजाजत
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स को ग्रीन-ऑरेंज-रेड जोन में जरूरी, गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत.
- रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत.
- शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत.
- पान-गुटखा की दुकानें खोलेंगी, लेकिन सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत.
- घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत.
- शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की इजाजत.
- सभी तरह के ट्रकों को अनुमति.
इन पर रहेगी रोक
- होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे.
- जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
- सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी.
- धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे.
- शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच घर से बाहर निकलने पर पाबंदी.
- किसी भी दुकान में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं.
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू के सेवन पर पाबंदी.
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.