कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश में लाँकडाउन लिया गया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिल सके इसी लाँकडाउन का नतीजा हैं कि देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को नियंतरित करने में कुछ हदतक सफल हो पाये।लाँकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार ने अनलाँक की शुरुआत की जिसके तहत धीरे -धीरे सभी गतिविधियों को खोले जाने की छुट मिलने लगी।इस तरह सरकार ने 4 बार अनलाँक की प्रक्रिया की शुरुआत कर चुकी हैं और देश के अधिकांश गतिविधियों को खोला जा चुका हैं शिक्षण सहित कुछ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवश्यक साधनों को नहीं खोला गया हैं लेकिन शिक्षण संस्थानों और कुछ अन्य सेवाओं को खोलने का अधिकार राज्य सरकार के उपर छोड़ दिया गया।
इसी अधिकार के तहत आज राजस्थान सरकार ने कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छा से स्कूल जा सकते हैं कि अनुमति जारी की गई ।इस अनुमति में कहा गया हैं कि विद्यार्थी स्कूल जाकर अध्यापक से मार्गदर्शक ले सकेंगे।कंटेनमेंट जोन के विद्यालयों में स्टूडेंट्स जाने से पहले कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।वहीं स्कूल जाने के लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावक से अनूमति लेना आवश्यक होगा। इस दौरान स्कूल में किसी प्रकार का कोई टेस्ट और परीक्षा नहीं होगी. शिक्षण गतिविधियां कराने पर या नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी।
कोरोना गाइडलाइन के नियम सभी प्रदेश के सरकारी और नीजि स्कूलों पर समान रुप से लागू होंगी।किसी भी तरह के पाठ्यक्रम आधारित कक्षा-शिक्षण की अनुमति नहीं होगी।स्टूडेंट आंनलाइन कक्षा ,पाठ्य पुस्तक से संबन्धिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अपने अभिभावकों से अनूमति लेकर स्कूल जा सकते हैं।कोई भी विद्यालय इस दौरान कक्षा शिक्षण अथवा परीक्षा या टेस्ट लेता पाया गया तो विद्यालय/संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत स्कूल की तत्काल मान्यता वापसी का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा.
स्कूलों के लिए ये हैं गाइड लाइन
1-सभी स्कूलों को पूरी तरह से सेनेटाइज करना होगा.
2- संपूर्ण विद्यालय परिसर की पूरी साफ-सफाई होनी चाहिये. शौचालयों/मूत्रालयों की स्वच्छता मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिये.
3- पानी की टंकियों की साफ-सफाई आवश्यक रूप से होनी चाहिये.
4- विद्यालय में शौचालय एवं मूत्रालय के पास साबुन होनी चाहिये. हाथ धोने की अनिवार्यता होगी.
5- स्टूडेंट्स को कोविड-19 से संबंधित रोकथाम एवं उपचार के संबंध में जानकारी प्रदान करनी होगी.
6- उनमें मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न करने के बजाय महामारी का सामना करने हेतु समुचित मानसिक संबल प्रदान करना होगा.
7- सम्पूर्ण स्टाफ और विद्यार्थियों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही आना होगा.
8- विद्यालयों में प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन पर रोक रहेगी.