यह घटना पटना की है जहां एक आईआरएस अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने पहली पत्नी के रहते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय डिप्टी कलेक्टर दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उनकी पहली पत्नी ने 6 मार्च 2013 को राज्य सरकार से शिकायत की और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। राज सरकार ने वरीय डिप्टी कलेक्टर पर विभागीय कार्रवाई की थी, जिसे वरीय डिप्टी कलेक्टर ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को इन सारे मामलों पर पटना हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर पहली पत्नी अर्पणा त्रिपाठी को 60 लाख रुपए देने का आदेश दिया। जिसमें आईआरएस अधिकारी को अपनी पहली पत्नी अर्पणा त्रिपाठी को 6 सप्ताह के भीतर 50 लाख और उनकी दूसरी पत्नी श्वेता मिश्रा को 2 सप्ताह के भीतर 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।