राजद सुप्रीमो लालू यादव के चारा घोटाले मामले में मिली जमानत के बावजूद नहीं होगी जेल से रिहाई

राजद सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाले मामले में पिछले 30 सितंबर 2017 से जेल में है । शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाले मामले में लालू यादव को जमानत मिल गई हैं, इसके बावजूद उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। बताते चलें कि चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद पर 6 प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं जिनमें पांच झारखंड और एक बिहार में थी।  दुमका और चाईबासा कोषागार में अवैध निकासी के मामले में निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। इस मामले पर सीबीआई कोर्ट ने 10 लाख जुर्माने के साथ साथ साढे 3 साल की सजा भी सुनाई है।इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से आधे सजा काट लेने पर जमानत मिलने के आदेश का हवाला देते हुए जमानत  प्रदान करने का आग्रह किया था।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने के केस की मेरिट पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

 

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